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Daily Current Affairs: 27 April 2025

दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...

UPSC Current Affairs in Hindi : 23 April 2025

 दैनिक समसामयिकी लेख विश्लेषण व संकलन: 23अप्रैल 2025


1-सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का निर्णय: एक रणनीतिक, नैतिक और कूटनीतिक विश्लेषण

भूमिका:

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। इस घटना के बाद भारत सरकार द्वारा लिए गए पांच कड़े फैसलों में सबसे उल्लेखनीय निर्णय सिंधु जल संधि को "अस्थायी रूप से स्थगित" करना है। यह कदम केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक और नैतिक नीति परिवर्तन का संकेत देता है।


सिंधु जल संधि: एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

  • 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी।
  • संधि के अंतर्गत:
    • भारत को तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) के जल पर पूर्ण अधिकार दिया गया।
    • पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) के जल का विशेष उपयोग प्रदान किया गया।
  • यह संधि आज तक तीन युद्धों, कारगिल संघर्ष और सीमित संवाद के बावजूद बनी रही।

UPSC GS 2 संदर्भ: यह संधि भारत की Neighbourhood Policy, International Treaty Obligations, और Hydro-diplomacy का महत्वपूर्ण उदाहरण रही है।


भारत की प्रतिक्रिया: केवल जल नहीं, रणनीतिक संदेश

1. Why the Suspension Now?

  • पाकिस्तान की ओर से बार-बार आतंकी हमलों का समर्थन या संरक्षण, भारत की सुरक्षा नीति को पुनः परिभाषित करने के लिए बाध्य कर रहा है।
  • सरकार का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करता है, तब तक संधियों का सम्मान एकतरफा नहीं हो सकता

2. राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती परिभाषा

  • अब भारत पारंपरिक युद्ध नीति से हटकर हाइब्रिड सुरक्षा रणनीति की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था और संसाधन सभी उपकरण हैं।
  • सिंधु जल संधि को स्थगित करना इसी "वॉटर ऐज़ वेपन ऑफ डिप्लोमेसी" का संकेत है।

अंतरराष्ट्रीय कानून और नैतिक जटिलताएं

1. क्या भारत का निर्णय वैध है?

  • कई विशेषज्ञ इसे "Violation of International Obligation" मानते हैं, जबकि भारत का रुख है कि:
    • संधि में किसी भी पक्ष को यदि सुरक्षा संकट महसूस हो तो वह पुनर्विचार का अधिकार रखता है।
    • पाकिस्तान यदि संधियों का पालन चाहता है, तो उसे भी अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का पालन करना होगा

2. नैतिक द्वंद्व: क्या आम जनता प्रभावित होगी?

  • भारत ने यह स्पष्ट किया है कि यह निर्णय जनसामान्य को जल से वंचित करने के लिए नहीं, बल्कि एक संदेश देने हेतु है।
  • यह एक नैतिक प्रश्न भी है कि क्या कोई राज्य अपनी आंतरिक सुरक्षा की कीमत पर एक "शत्रुतापूर्ण पड़ोसी" को संसाधन मुहैया कराता रहे?

राजनीतिक-प्रशासनिक दृष्टिकोण (UPSC GS Paper 2/4)

1. नीति और नीतिशास्त्र का टकराव

  • लोक प्रशासन में अक्सर राजनीतिक व्यावहारिकता और नैतिक दायित्व के बीच संतुलन साधना चुनौतीपूर्ण होता है।
  • इस निर्णय में एक तरफ राष्ट्रीय हितों की रक्षा है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय संधियों के सिद्धांतों का आदर भी।

2. प्रशासनिक जिम्मेदारी और वैश्विक छवि

  • भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में जाना जाता है; अतः यह निर्णय स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी और सशर्त है।
  • इसका उद्देश्य पाकिस्तान पर दबाव बनाना है, न कि अपने वैश्विक छवि को धूमिल करना।

भविष्य की दिशा: विकल्प और रणनीतियाँ

  1. संधि के पुनर्निरीक्षण की मांग: भारत विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र को संधि की समीक्षा हेतु अनुरोध कर सकता है।
  2. जल प्रबंधन पर आंतरिक निवेश: भारत को चाहिए कि वह जल भंडारण, सिंचाई नियंत्रण और बांध निर्माण को प्राथमिकता दे।
  3. वैकल्पिक कूटनीति: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पानी को आतंक के विरुद्ध कूटनीतिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

निष्कर्ष:

सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का निर्णय एक संवेदनशील परंतु रणनीतिक साहसिक कदम है। यह केवल एक जल संधि का मामला नहीं, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय संप्रभुता, नैतिक दायित्व, और सुरक्षा प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण का प्रतीक है। भारत को अब अपने निर्णयों को नैतिक मजबूती, कानूनी आधार और प्रशासनिक तैयारी से सुसज्जित करना होगा ताकि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति को उचित ठहरा सके।


UPSC GS Mains Practice Questions:

GS Paper 2:

  1. Hydro-diplomacy is emerging as a key tool in South Asia’s foreign policy matrix.” Discuss in the context of the Indus Waters Treaty.
  2. Critically analyze the legal and diplomatic implications of India putting the Indus Waters Treaty in abeyance.

GS Paper 4 (Ethics):

  1. Can the suspension of a treaty in national interest be justified ethically? Examine with reference to India’s decision regarding the Indus Waters Treaty.

2-ब्लॉग शीर्षक: "पाकिस्तान से सैन्य अधिकारियों की वापसी: राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के बीच संतुलन"

प्रस्तावना:

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर झकझोर दिया है। प्रारंभिक जांच में इस हमले के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़ने के संकेत मिलने के बाद, भारत सरकार ने एक साहसिक कदम उठाते हुए इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने सैन्य अधिकारियों को वापस बुला लिया। यह निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) द्वारा लिया गया, जो सुरक्षा और विदेश नीति के चौराहे पर एक निर्णायक संकेत है।


GS Paper 2 – शासन व्यवस्था, विदेश नीति एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. भारत की विदेश नीति में बदलाव:

  • भारत पारंपरिक 'संवाद' की नीति से अब 'सख्त प्रतिक्रिया आधारित कूटनीति' की ओर अग्रसर हो रहा है।
  • सैन्य अधिकारियों की वापसी केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश है कि सीमा पार आतंकवाद अस्वीकार्य है।

2. कूटनीतिक साधनों का रणनीतिक प्रयोग:

  • 'Diplomatic Isolation' की नीति का हिस्सा।
  • यह कदम पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर अलग-थलग करने के प्रयासों को बल देता है।

GS Paper 3 – आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पार खतरें

1. सीमा पार आतंकवाद का स्थायी संकट:

  • पहलगाम हमला इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकी नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं।
  • यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक और जटिल चुनौती है।

2. सुरक्षा नीति का सुदृढ़ीकरण:

  • भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा नीति में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, तकनीकी निगरानी, और सर्जिकल काउंटर-टेरर ऑपरेशन्स पर और अधिक बल देना होगा।

3. सेना और कूटनीति के तालमेल की आवश्यकता:

  • यह घटना दर्शाती है कि जब तक सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियाँ परस्पर पूरक नहीं बनतीं, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं।

GS Paper 4 – नैतिकता और शासन में ईमानदारी

1. राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक छवि:

  • भारत ने अंतरराष्ट्रीय दबावों के बावजूद आत्मसम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दी — यह एक नैतिक साहस (Moral Courage) का उदाहरण है।

2. उत्तरदायित्व और जवाबदेही:

  • एक लोकतांत्रिक सरकार के रूप में भारत का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, भले ही इसके लिए कठिन विदेश नीति निर्णय क्यों न लेने पड़ें।

3. न्याय का सिद्धांत (Theory of Justice):

  • यह निर्णय पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है — 'आतंक को प्रोत्साहन देने वालों को दंडित करना' भी न्याय की परिभाषा में आता है।

निष्कर्ष:

पाकिस्तान से सैन्य अधिकारियों की वापसी केवल एक रणनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि यह भारत की "Zero Tolerance" नीति का सक्रिय प्रदर्शन है। यह निर्णय आतंकवाद के विरुद्ध भारत की दीर्घकालिक नीति, विदेश नीति की दृढ़ता और शासन व्यवस्था की नैतिकता को परिभाषित करता है। UPSC दृष्टिकोण से यह घटना न केवल सुरक्षा और कूटनीति का अध्ययन करने हेतु महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह एक व्यापक विचार-प्रश्न भी उत्पन्न करती है — "क्या सुरक्षा नीति में नैतिकता और रणनीति एक साथ चल सकती हैं?"


UPSC संभावित प्रश्न:

GS Paper 2:

"Discuss the implications of withdrawing military attaches from Islamabad on India’s diplomatic and strategic interests." (15 marks)

GS Paper 3:

"Cross-border terrorism is a persistent threat to India’s internal security. Critically analyze in the context of the recent Pahalgam terror attack." (15 marks)

GS Paper 4:

"Can moral obligation to protect national interest justify bold diplomatic moves? Illustrate with a recent example." (10 marks)


3-पहलगाम आतंकी हमला 2025: सामान्य स्थिति के भ्रम से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा की असल चुनौती तक 

एक समग्र विश्लेषण


भूमिका

2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति की स्थापना और विकास को प्राथमिकता दी। इसके समर्थन में पर्यटकों की भारी आमद, फिल्मों की शूटिंग, और स्थानीय चुनावों की सफलता को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया। लेकिन अप्रैल 2025 में पहलगाम के पास बाइसारन घास के मैदान में हुआ आतंकी हमला — जिसमें 26 नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी गई — इस तथाकथित ‘सामान्य स्थिति’ के भ्रम को तोड़ता है। यह न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा, कूटनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती भी है।


1. सामान्य स्थिति बनाम सुरक्षा की हकीकत

पर्यटन, आर्थिक गतिविधि और शांतिपूर्ण चुनाव सामान्य स्थिति के संकेत हो सकते हैं, लेकिन जब घाटी में आतंकियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार हों और वे सेना की वर्दी में आम नागरिकों की हत्या कर रहे हों, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सतही शांति के नीचे हिंसा का एक सुनियोजित नेटवर्क जीवित है।

UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 3 में पूछा जा सकता है: "घाटी में पर्यटकों की वापसी को सामान्य स्थिति का संकेत मानना किस हद तक तर्कसंगत है? सुरक्षा की दृष्टि से विवेचना कीजिए।"
उत्तर में यह स्पष्ट करना होगा कि सुरक्षा स्थायित्व केवल सामाजिक और खुफिया समन्वय से आता है, महज पर्यटक संख्या से नहीं।


2. आंतरिक सुरक्षा की विफलता और खुफिया तंत्र की भूमिका

हमले में यह स्पष्ट हुआ कि आतंकी कई घंटों तक उस क्षेत्र में सक्रिय रहे, महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को चिन्हित कर मारा गया — यह रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध दोनों को दर्शाता है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पहले से खुफिया चेतावनी न होना या उसका प्रभावी उपयोग न होना, एक बड़ी चूक है।

UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 3 में संभावित प्रश्न: "भारत की आंतरिक सुरक्षा में खुफिया तंत्र की निर्णायक भूमिका है।" — पहलगाम हमले के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करें।
उत्तर में यह विश्लेषण होना चाहिए कि तकनीकी खुफिया (TECHINT), मानव खुफिया (HUMINT) और अंतर-एजेंसी समन्वय कितना आवश्यक है।


3. वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय छवि

यह हमला ऐसे समय हुआ जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में मौजूद थे। इससे यह प्रतीकात्मक संदेश जाता है कि भारत की सुरक्षा स्थिति अस्थिर है, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश और कूटनीतिक विश्वास को प्रभावित कर सकता है।

UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 2 में पूछा जा सकता है: "आतंकी घटनाओं की पृष्ठभूमि में आतंकवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।"
इसका उत्तर भारत की विदेश नीति, अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी समझौतों, और UN के मंचों पर भारत की पहल को जोड़ते हुए देना चाहिए।


4. राजनीतिक प्रतिक्रिया और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी

सरकार द्वारा सामान्य स्थिति के दावों के बावजूद विपक्ष ने हमले को ‘हिंदुस्तान के चेहरे पर कलंक’ कहा है। यह घटना बताती है कि केवल राजनीतिक बयानबाज़ी से नहीं, बल्कि जमीनी सच्चाई को स्वीकार कर पारदर्शिता के साथ समाधान की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।

UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 2 में संभावित प्रश्न: "राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए राजनीतिक एकजुटता और पारदर्शिता कितनी आवश्यक है?"
उत्तर में यह रेखांकित करना होगा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे समाधान के लिए मिलकर काम करें।


5. नैतिक और मानवीय पहलू

बचाई गई महिलाओं, मारे गए पुरुष पर्यटक, और मृतकों के परिवारों के दर्द ने पूरी मानवता को झकझोर दिया। यह केवल एक हमला नहीं था, यह आतंकवाद का वही चेहरा है जो निर्दोषों को लक्ष्य बनाकर समाज को भयग्रस्त करता है।

UPSC दृष्टिकोण:
GS Paper 4 में संभावित प्रश्न:

  • "राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व केवल सरकार पर नहीं, बल्कि नागरिकों, मीडिया और समाज पर भी है।"
  • "शांति और सामान्य स्थिति की घोषणाओं में पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही आवश्यक है।"

उत्तर में शासन के नैतिक पहलुओं — जवाबदेही, पारदर्शिता, और सत्यनिष्ठा — को विश्लेषित करना चाहिए। साथ ही, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका को भी समझना जरूरी है।


6. दीर्घकालिक रणनीति और सुधार की आवश्यकता

इस घटना के बाद निम्नलिखित कदम अनिवार्य हो जाते हैं:

  • सुरक्षा ढांचे की पुनर्समीक्षा: संवेदनशील इलाकों में आधुनिक निगरानी प्रणाली, ड्रोन, और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का उपयोग।
  • स्थानीय समुदाय की भागीदारी: आतंकियों को स्थानीय समर्थन न मिले, इसके लिए विश्वास-निर्माण कार्यक्रम और युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं आवश्यक हैं।
  • राजनीतिक समाधान की पहल: केवल सैन्य दृष्टिकोण से समस्या का समाधान नहीं होगा, राजनीतिक संवाद आवश्यक है।
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करना और वैश्विक सहयोग से दबाव बनाना।

निष्कर्ष

पहलगाम हमला एक चेतावनी है — यह दिखाता है कि जम्मू-कश्मीर में ‘सामान्य स्थिति’ की कहानी अधूरी है। यह हमला केवल सुरक्षा में सेंध नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र, हमारी एकता और हमारी मानवीय चेतना पर हमला है। भारत को अब आंतरिक सुरक्षा को पुनर्परिभाषित करना होगा, न केवल तकनीकी स्तर पर, बल्कि रणनीतिक, राजनीतिक और नैतिक स्तर पर भी।

आगे की राह समन्वय, पारदर्शिता, सामाजिक सहभागिता और मजबूत खुफिया ढांचे से होकर गुजरती है। तभी जम्मू-कश्मीर और पूरे भारत में सच्ची सामान्य स्थिति स्थापित हो सकती है — जो केवल भ्रम नहीं, बल्कि स्थायी शांति का प्रतीक होगी।


4-जेलों के भीतर 'इंटिमेसी' की इजाज़त: क्या यह मानवाधिकार का हिस्सा है?

हाल ही में इटली ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसला लेते हुए अपनी एक जेल में पहली बार 'इंटिमेट मीटिंग्स रूम' की शुरुआत की है। सेंट्रल अम्ब्रिया क्षेत्र की एक जेल में यह विशेष सुविधा तैयार की गई, जहाँ एक कैदी को अपनी महिला पार्टनर से मिलने की अनुमति दी गई। इससे पहले अदालत ने यह मान्यता दी थी कि कैदियों को अपने पार्टनर्स के साथ 'इंटिमेट मीटिंग' का अधिकार है। इस फैसले ने जेल सुधारों और कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है — और यह विषय भारतीय संदर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए।


क्या यह विषय UPSC के पाठ्यक्रम से संबंधित है?

जी हाँ, यह विषय सीधे तौर पर UPSC मुख्य परीक्षा (GS Paper 2) से जुड़ा है:

1. Governance और जेल सुधार:

भारत की जेल प्रणाली आज भी औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित है। कैदियों को अक्सर केवल "अपराधी" के रूप में देखा जाता है, जबकि सुधार और पुनर्वास की भावना कमजोर पड़ जाती है। इटली की यह पहल जेल सुधारों की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करती है — जहाँ कैदी को एक इंसान की तरह देखा गया है, जिसके सामाजिक और भावनात्मक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं।

2. Human Rights Perspective:

संयुक्त राष्ट्र की 'नेल्सन मंडेला रूल्स' (2015) में भी कहा गया है कि कैदियों की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। इटली की अदालत का यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि कैदी की 'प्राइवेट लाइफ' और संबंधों को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता।

3. Comparative Governance:

भारत में जेल सुधार की बात लंबे समय से होती रही है — जैसे कि Mulla Committee और Justice Krishna Iyer Committee की सिफारिशें — लेकिन इटली जैसी पहलें दिखाती हैं कि व्यावहारिक सुधार कैसे किए जा सकते हैं।


निबंध लेखन की दृष्टि से संभावित विषय

इस विषय पर आधारित निम्न निबंध UPSC में लिखे जा सकते हैं:

1. "कारावास का उद्देश्य: दंड या पुनर्वास?"

इस निबंध में आप यह तर्क रख सकते हैं कि अगर जेल केवल दंड का माध्यम रह जाएगी तो समाज में सुधार की कोई संभावना नहीं बचेगी। पुनर्वास के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

2. "मानव अधिकार और जेल की चारदीवारी"

कैदियों के भी मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, और निजी संबंधों का अधिकार। इन अधिकारों को केवल इसलिए खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति जेल में है।

3. "न्याय और करुणा का संतुलन: जेल सुधारों की आवश्यकता"

यह निबंध बताता है कि न्याय केवल कठोर दंड देने का नाम नहीं है। एक प्रगतिशील समाज में करुणा, समझ और सुधार की भी उतनी ही आवश्यकता होती है।


भारतीय संदर्भ में क्या यह लागू हो सकता है?

भारत में अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ कैदियों को 'इंटिमेट मीटिंग्स' की अनुमति हो। हालाँकि, कुछ उच्च न्यायालयों ने कैदियों को पारिवारिक जीवन और 'कॉनजुगल राइट्स' के लिए पैरोल की अनुमति दी है। परंतु यह अधिकार अब भी अस्पष्ट और न्यायिक विवेक पर आधारित है।

यदि इटली की तरह भारत में भी यह पहल होती है, तो इससे कैदियों में सुधार की संभावना बढ़ सकती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है, और जेलों में हिंसा की घटनाओं में भी कमी आ सकती है।


निष्कर्ष

इटली की जेल में 'इंटिमेट मीटिंग्स रूम' खोलने की पहल को केवल एक सनसनीखेज खबर मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक बड़ा सामाजिक प्रश्न है — कि क्या कैदी अपनी सजा काटते हुए भी इंसान बने रह सकते हैं? क्या हम उन्हें केवल अपराधी मानते हैं या एक पुनर्वास योग्य नागरिक भी?

यह मुद्दा हमें याद दिलाता है कि न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार का अवसर देना भी है।


5-रूस-यूक्रेन युद्ध और 'न्यायसंगत समाधान' की तलाश: वैश्विक शांति के लिए एक नई पहल

"शांति केवल युद्धविराम नहीं, बल्कि न्याय आधारित संवाद का परिणाम होती है।"

21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ शांति और स्थिरता की अवधारणाएँ बार-बार चुनौती के घेरे में आती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसने केवल दो देशों के बीच शक्ति संघर्ष का नहीं, बल्कि समूची विश्व-राजनीतिक संरचना के असंतुलन का संकेत दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा "न्यायसंगत समाधान" और "बातचीत की तत्परता" की घोषणा एक नई कूटनीतिक खिड़की खोलती प्रतीत होती है।


युद्ध की पृष्ठभूमि: टकराव की जड़ें

रूस-यूक्रेन संघर्ष की जड़ें केवल 2022 के सैन्य आक्रमण में नहीं हैं, बल्कि यह एक लंबे ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक विवाद का परिणाम है। यूक्रेन का पश्चिमी देशों, विशेष रूप से नाटो और यूरोपीय संघ की ओर बढ़ता झुकाव, रूस की सुरक्षा चिंताओं को सीधा चुनौती देता रहा है। वहीं यूक्रेन अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को सर्वोच्च मानता है।

फरवरी 2022 में रूस द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी भू-राजनीतिक उथल-पुथल को जन्म दिया। यह युद्ध अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लेकिन किसी निर्णायक अंत की ओर बढ़ता नहीं दिखता।


पुतिन की "न्यायसंगत समाधान" की पेशकश: कूटनीति या रणनीति?

रूस के राष्ट्रपति द्वारा हाल में दिया गया यह बयान कि "हम एक न्यायपूर्ण समाधान के लिए तैयार हैं और कभी बातचीत से नहीं भागे," कई सवाल खड़े करता है:

  • क्या यह वास्तव में शांति स्थापना की इच्छा है, या फिर युद्धक्षेत्र में लंबी खिंचाई और प्रतिबंधों के प्रभाव से थककर उठाया गया रणनीतिक कदम?
  • "न्यायसंगत समाधान" की परिभाषा क्या है — क्या इसमें रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों की स्वीकृति शामिल है?
  • क्या यह पहल सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो सकती है?

यह स्पष्ट है कि रूस की यह पहल केवल शांति की पुकार नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, जो पश्चिमी देशों को यह संकेत देती है कि युद्ध का समाधान केवल सैन्य रास्तों से संभव नहीं है।


यूक्रेन और पश्चिमी देशों का रुख: अड़ियल या आत्म-रक्षा?

यूक्रेन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह वार्ता उसी स्थिति में स्वीकार करेगा जब रूस कब्जाए गए क्षेत्रों को खाली करेगा और उसकी संप्रभुता की पूर्ण गारंटी दी जाएगी। वहीं अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस के सैन्य आक्रमण को "आक्रामकता का प्रतीक" मानते हैं और किसी भी तरह के समझौते को रूस के आगे झुकाव की तरह नहीं देखना चाहते।

इससे यह स्पष्ट होता है कि वार्ता की संभावनाएँ तभी ठोस रूप ले सकती हैं जब सभी पक्ष अपने-अपने अधिकतमवादी रुख में लचीलापन लाएं।


भारत की भूमिका: संतुलन और संभावनाएँ

भारत ने शुरू से ही युद्ध के विरुद्ध आवाज उठाई है और लगातार संवाद तथा शांति की वकालत की है। भारत की नीति “मानवता के पक्ष में, युद्ध के विरुद्ध” रही है। रूस के साथ पारंपरिक संबंधों और पश्चिम के साथ सामरिक साझेदारी के बीच भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है।

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, G20 और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों का प्रयोग कर संवाद की आवश्यकता पर बल देता रहा है। भारत की यह भूमिका आने वाले समय में वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित हो सकती है।


वैश्विक प्रभाव: युद्ध का दायरा सीमाओं से बाहर

यह युद्ध केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा:

  • ऊर्जा संकट: यूरोप में गैस आपूर्ति प्रभावित होने से ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया।
  • खाद्यान्न संकट: यूक्रेन और रूस वैश्विक गेहूँ और खाद्य तेल के प्रमुख निर्यातक हैं; आपूर्ति बाधित होने से अफ्रीका और एशिया में खाद्य संकट बढ़ा।
  • आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति: कई देशों में आर्थिक विकास दर गिरी, मुद्रास्फीति बढ़ी।
  • संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रश्नचिह्न: यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, विशेषकर जब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ही एक पक्ष हो।

शांति के लिए क्या आवश्यक है?

  1. सभी पक्षों की सहभागिता: एकतरफा वार्ता या समझौता स्थायी नहीं हो सकता। सभी पक्षों को बातचीत की मेज़ पर समान रूप से शामिल करना होगा।
  2. संप्रभुता का सम्मान: किसी भी समाधान में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखना अनिवार्य है।
  3. सुरक्षा चिंताओं का समाधान: रूस की पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
  4. मध्यस्थता की भूमिका: भारत जैसे देशों द्वारा मध्यस्थता से बातचीत को प्रामाणिकता और संतुलन मिल सकता है।

न्याय और यथार्थ के मध्य संतुलन: निबंध का भावात्मक पक्ष

कई बार युद्ध का समाधान न तो विजेता तय करता है और न ही हारने वाला, बल्कि वे लोग तय करते हैं जो युद्ध में मारे जाते हैं — निर्दोष नागरिक, बच्चे, महिलाएँ, किसान, कामगार। “न्यायसंगत समाधान” केवल सीमाओं या सत्ता की बात नहीं है, वह उन जिंदगियों की रक्षा की बात है जो अब भी शांति की आस में हैं।


निष्कर्ष:

रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति केवल हथियारों के रुकने से नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी वार्ता से होगी जिसमें न्याय, समता और व्यावहारिकता का समन्वय हो। राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत की पहल एक अवसर प्रदान करती है — एक ऐसा अवसर, जिसे यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने समय रहते नहीं अपनाया, तो यह युद्ध अगली पीढ़ियों के भविष्य को भी अपनी आग में झुलसा सकता है।

"युद्ध की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अंत में सभी पक्ष शांति चाहते हैं — फिर भी वह रास्ता तब खोजा जाता है जब सबसे अधिक नुकसान हो चुका होता है।"

अतः आज ही वह क्षण है जब ‘न्यायसंगत समाधान’ की अवधारणा को न केवल शब्दों में, बल्कि कर्मों में परिवर्तित किया जाए।



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✍️ARVIND SINGH PK REWA

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