दैनिक समसामयिकी लेख संकलन व विश्लेषण: 27 अप्रैल 2025 1-नये भारत में पितृत्व के अधिकार की पुनर्कल्पना सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के सरोगेसी के अधिकार को लेकर मांगा गया जवाब एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस की शुरुआत का संकेत देता है। महेश्वर एम.वी. द्वारा दायर याचिका केवल व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज में परिवार, पितृत्व और व्यक्तिगत गरिमा के बदलते मायनों को न्यायिक जांच के दायरे में लाती है। वर्तमान कानूनी परिदृश्य सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 एक नैतिक और कानूनी प्रयास था, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक सरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना और मातृत्व के शोषण को समाप्त करना था। परंतु, इस अधिनियम में सरोगेसी का अधिकार केवल विधिवत विवाहित दंपतियों और विधवा या तलाकशुदा महिलाओं तक सीमित किया गया, जबकि तलाकशुदा अथवा अविवाहित पुरुषों को इससे बाहर कर दिया गया। यह प्रावधान न केवल लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 ...
मनोज कुमार : सिनेमा के परदे पर राष्ट्रभक्ति की संजीवनी भारतीय सिनेमा ने न केवल मनोरंजन का माध्यम बनकर जनमानस को आकर्षित किया है, बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रभक्ति की भावना को भी मजबूती प्रदान की है। इस दिशा में मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में उभरे, जिन्होंने फिल्मों के ज़रिए भारत की आत्मा को सजीव किया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत उनकी फिल्मों ने उन्हें "भारत कुमार" की उपाधि दिलाई। 1965 में आई फिल्म ‘शहीद’ में भगत सिंह की भूमिका निभाकर मनोज कुमार ने जिस जीवंतता से क्रांतिकारी चेतना को परदे पर उतारा, वह आज भी दर्शकों के मन में ताजा है। इसके बाद ‘उपकार’ (1967) में उन्होंने ‘जय जवान, जय किसान’ के संदेश को सिनेमाई भाषा में ढालकर राष्ट्रीय नेतृत्व के नारे को जन-जन तक पहुँचाया। उनके निर्देशन में बनी ‘पूरब और पश्चिम’, ‘रोटी कपड़ा और मकान’ और ‘क्रांति’ जैसी फिल्में महज फिल्म नहीं थीं, बल्कि वे एक विचार थीं—भारत के सांस्कृतिक आत्मबोध की। मनोज कुमार का सिनेमा केवल भावनात्मक उभार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक यथार्थ को भ...